जौनपुर - चाईनीज मांझे से हो रही घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने सिर्फ जौनपुर ही नहीं प्रदेश भर में चाईनीज मांझे की खरीद बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हैं ।
बीते दिनों जौनपुर में हुई विभत्स घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया था जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं।
कोर्ट ने कहा 2015 में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। यह याचिका जौनपुर में चाइनीज मांझा से हुई दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया कि जौनपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझा बनाए जाने, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि पहले भी हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जा चुका है और पूर्व के आदेश के पालन के लिए राज्य सरकार बाध्य है।
कोर्ट के द्वारा बताया गया जब भी पतंग उड़ाना अपने चरम पर हो तब राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि चाइनीज मांझा बनाए जाने, उपभोग व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए क्योंकि यह मनुष्य व पक्षियों के जीवन के लिए संकटमय है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चाइनीज मांझा बनाने के लिए जिस धागे, शीशे के पाउडर व गोंद इत्यादि पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है वह इसे रेजर के ब्लेड की तरह तेज धार वाला बना देता है और यह शरीर के किसी भी हिस्से को कपड़ा पहनने के बावजूद काट सकता है।

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